कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग दल के 12 अधिकारियों को कार्य मे लापरवाही बरतने पर जारी हुआ कारण बताओ नोटिस

रायपुर। सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निदेर्शानुसार कांटेक्ट ट्रेसिंग का कार्य यथाशीघ्र एवं किसी भी दशा में कोरोना पॉजिटिव मरीज की जानकारी होने के 06 घंटे के भीतर पूर्ण किया जाकर क्वारंटाइन एवं सैंपलिंग की जानी है।

अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी कांटेक्ट ट्रेसिंग एवं अन्य आनुषांगिक कार्य हेतु लगाई गई थी किन्तु 12 अधिकारी-कर्मचारी द्वारा नोटिस पश्चात भी न्यू सर्किट हाउस रायपुर स्थित आॅडिटोरियम में उपस्थिति नहीं दी गई और न ही सौंपे गये दायित्व का निर्वहन किया जा रहा है।यह कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा इस कृत्य से आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है।

उक्त अधिकारियों -कर्मचारियों को कारण दर्शित कर अंतिम अवसर प्रदान करते हुये  निर्देशित किया गया है कि न्यू सर्किट हाउस रायपुर स्थित आॅडिटोरियम में तत्काल सहायक नोडल अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो तथा कारण बताओं नोटिस का जवाब 03 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने के आदेश दिया गया है। निर्धारित समयावधि में जवाब प्रस्तुत नही करने या प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नही होने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 एवं एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 के अधीन कार्यवाही की जाएगी जिसके तहत 06 माह से 01 वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान है।

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