अमन सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने एसीबी से मांगा जवाब

बिलासपुर
प्रदेश के पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह ने अपने व अपनी पत्नी के खिलाफ एसीबी व ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज आपराधिक प्रकरण को चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रकरण की सुनवाई 25 अगस्त को होगी। याचिकाकर्ता का कहना है कि उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला ही नहीं बनता है। बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई में नियमों को भी दरकिनार कर दिया गया है।

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में राज्य शासन ने प्रदेश के पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह के खिलाफ एसीबी व ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। दोनों ही जांच एजेंसियों के आपराधिक प्रकरण दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी थी। अमन सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जांच एजेंसियों की कार्रवाई को चुनौती दी है। यास्मीन के बैंक अकाउंट सहित अन्य खातों को सील कर दिया गया है। बैंक में आहरित राशि का हिसाब किया जा रहा है। यास्मीन सिंह ने भी अपने खिलाफ चल रहे मामले को खत्म करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

हाईकोर्ट में जारी प्रकरण के बीच पूर्व प्रमुख सचिव सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पति पत्नी की याचिका पर जल्द सुनवाई करने का निर्देश छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को जारी किया है। इसी के तहत हाई कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने उनकी याचिका पर पूर्व में एसीबी व ईओडब्ल्यू की जांच पर रोक लगा दी थी। इस बीच अमन सिंह की तरफ से इस मामले में एक आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बताया कि गया है कि उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला ही नहीं बनता है।

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