लखनऊ
उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को कहा कि प्रदेश में उन्हीं लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग पाएगी, जिनके पास यहां का एड्रेस प्रूफ है। यह ऑर्डर एनसीआर क्षेत्र के लिए भी है। दिल्ली सरकार ने निर्णय को "दुर्भाग्यपूर्ण" बताते हुए कहा कि ऐसे समय जब पूरा देश कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है, तब यह उम्मीद नहीं थी।बता दें, राज्य की सभी सरकारी बेवसाइट्स जिनमें कोरोना का टीकाकरण के लिए बुकिंग की सुविधा दी गई है। उन सभी वेबसाइट्स में सिर्फ यूपी के निवासियों के लिए वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुकिंग की सुविधा दी गई है। वैक्सीनेशन के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और वोटर कार्ड आदि जैसे एड्रेस प्रूफ होना जरूरी है।
बता दें, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार को तीन से चार महीनों के भीतर राज्य में सभी टीकाकरण की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। कहा गया कि टेंडर्स के माध्यम से टीके प्राप्त करना "एक लंबी प्रक्रिया है"। कोविड 19 के खिलाफ राज्य की तैयारियों पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार से कहा कि वे "वैक्सीन की तत्काल खरीद" सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं, ताकि उत्तर प्रदेश की पूरी आबादी को तीन से चार महीने के भीतर वैक्सीन की पूरी डोज मिल सके।