SC का बड़ा आदेश- ‘जब तक जरूरी न हो आरोपियों को गिरफ्तार न करें’

नई दिल्ली
कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को जेलों पर कैदियों का भार कम करने को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस को वर्तमान में समय में 7 साल से कम सजा के मामलों में यदि बहुत जरूरी नहीं है तो आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने अधिकारियों से जेल में कैदियों को चिकिस्ता सुविधा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। कोविड के चलते जेलों में भी स्थिति चिंताजनक कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। जेल में कैदियों में कोरोना वायरस के केस मिलने लगे हैं। पहले से क्षमता से अधिक कैदियों को रखे हुए भारतीय जेलों में कोरोना का खतरा बहुत ज्यादा है। इसे लेकर ही कोर्ट ने जेल में कैदियों की संख्या कम रखने के लिए ये आदेश दिया है।सर्वोच्च अदालत ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में गठित उच्चस्तरीय समितियों को कैदियों की कमजोर श्रेणियों की पहचान करने और उन्हें तत्काल आधार पर जारी करने का भी आदेश दिया है। 

कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया है कि जिन कैदियों को पिछले साल पेरोल दिया गया था उन्हें महामारी के चलते फिर से 90 दिन का फरलो दिया जाए। कोर्ट ने कहा "उच्चाधिकार प्राप्त समिति को ताजा रिहाई पर विचार करने के अलावा, उन सभी कैदियों को रिहा करना चाहिए, जिन्हें 23 मार्च 2020 को पहले दिए गए हमारे आदेश के अनुसार उचित शर्तों के साथ रिहा किया गया था। इस तरह का अभ्यास मूल्यवान समय को बचाने के लिए अनिवार्य है।" पिछले साल महामारी की शुरुआत के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 23 मार्च को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने को कहा था। इस कमेटी को कोविड-19 महामारी के दौरान जेल में भीड़भाड़ कम करने के लिए कैदियों को अंतरिम बेल दिए जाने, पेरोल और सात साल से अधिक समय से रह रहे विचाराधीन कैदियों को बाहर करने पर विचार करना था।