आरडीए ने सरचार्ज में छूट की अवधि 15 दिन बढ़ाई… 15 सितंबर तक कर सकेंगे भुगतान

आवासीय में 50%, व्यावसायिक योजनाओं में 30% सरचार्ज की मिलेगी छूट

आरडीए
आरडीए ने सरचार्ज में छूट की अवधि 15 दिन बढ़ाई... 15 सितंबर तक कर सकेंगे भुगतान

रायपुर |  रायपुर विकास प्राधिकरण ने आवंटितियों की मांग पर बकाया राशि में सरचार्ज की छूट को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। पहले सरचार्ज मे छूट 31 अगस्त 2023 तक थी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री धर्मेश साहू ने आवंटितियों की सुविधा एवं सहूलियत के लिए उनकी मांग पर छूट का लाभ लेने के लिए 15 सितंबर 2023 तक का समय बढ़ा दिया है।

प्राधिकरण प्रशासन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आवंटतियों को बकाया राशि के एक मुश्त भुगतान करने पर आवासीय् और व्यावसायिक संपत्तियों में सरचार्ज राशि में क्रमशः 50 व 30 प्रतिशत की छूट की घोषणा की थी। अब आवंटिति 15 सितंबर तक कौशल्या माता विहार और इन्दप्रस्थ रायपुरा के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित फ्लैट्स सहित पुरानी योजनाओं में अपनी बकाया राशि में एक मुश्त भुगतान पर सरजार्ज राशि में छूट का लाभ ले सकेगें।

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here