PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में अनाथ बच्चों को सहारा

भोपाल
कोरोना महामारी के कारण जिन बच्चों के माता-पिता, कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता की मृत्यु हो गई है, उन्हें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में सहारा दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के लिए प्रदेश की मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के बाल हितग्राही भी पात्र होंगे।

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में बाल हितग्राही के 18 वर्ष का होने तक बच्चे के नाम से 10 लाख रुपए के कार्पस का प्रावधान किया गया है। इसी कार्पस से बच्चे को मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। बाल हितग्राही की आयु 23 वर्ष होने पर उन्हें 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बाल हितग्राही को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जायेगा। योजना में बाल हितग्राही को 10 वर्ष की आयु तक नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय अथवा निजी विद्यालय में गैर-आवासीय विद्यार्थी के रूप में प्रवेशित कर शिक्षा के अधिकार प्रावधानों के अनुरूप फीस केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्हें किताबों, नोट-बुक, यूनिफार्म पर व्यय राशि भी प्रदान की जाएगी।

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत बाल हितग्राही के 11 से 18 वर्ष आयु समूह में होने पर केन्द्रीय आवासीय विद्यालय जैसे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल आदि में प्रवेश दिया जाएगा। यदि हितग्राही संयुक्त परिवार में निवासरत है तो नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय या निजी विद्यालय में गैर-आवासीय विद्यार्थी के रूप में प्रवेश मिलेगा।

योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों के चिन्हांकन की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी। पात्र सभी बच्चों की प्रविष्टि पीएमकेयर्स फार चिल्ड्रन.इन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इसके अतिरिक्त सिटीजन लॉग इन से सीधे आवेदन को भरा जा सकता है अथवा बाल कल्याण समिति के लॉग इन से भी आवेदन किया जा सकता है।