नई दिल्ली | PAN link Aadhar card : अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपकी मुश्किलें कल से काफी बढ़ने वाली हैं। फाइनेंस एक्ट 2017 के नियमों में हुए बदलाव के बाद आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य हो गया है।
सरकार के द्वारा दी गई नई डेडलाइन के अनुसार 31 मार्च तक आधार को पैन से लिंक करवा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कल से आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा।
बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के जरिए
PAN link Aadhar card : आप इसे बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के जरिए या फिर एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा 567678 या 56161 पर संदेश् भेजकर यह किया जा सकता है।
PAN link Aadhar card : ऐसे करें अपने पैन को आधार से लिंक
संदेश यूआईडीआई पैन स्पेस 12 अंकों का आधार स्पेस 10 अंकों का पैन (UIDPAN12digit Aadhaar>10digitPAN>) के प्रारूप में भेजा जा सकता है। दूसरा, विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल- www.incometaxindiaefiling.gov.in के जरिए पैन को आधार से जोड़ा जा सकता है।
PAN link Aadhar card : पैन-आधार लिंक नहीं होने पर क्या होगा
अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं होता है तो इनकम टैक्स विभाग आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। पैन से आधार को लिंक नहीं कराने पर यह मान्य नहीं रह जाएगा। इसके बाद जहां पैन कार्ड जरूरी है, वहां कोई वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे।
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