MP कैबिनेट: कोविड-19 योद्धा और अनुग्रह योजना पर लगी मुहर

भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज कैबिनेट ने मंगलवार को कई अहम फैसले लिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के भीषण दौर में सरकार ने कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दो योजनाएं शुरू की थी। वित्त विभाग द्वारा  राज्य में कार्यरत सभी नियमित, स्थाई कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ , संविदा, आउटसोर्स और अन्य शासकीय  कर्मचारियों  के लिए कोविड -19 विशेष अनुग्रह योजना,  राजस्व विभाग द्वारा  कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जान जोखिम में डालकर मैदानी मोर्चा संभालने वाले कर्मचारियों के लिए  मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा योजना को एक अप्रैल से  31 मई 2021 की अवधि में लागू किए जाने हेतु प्रस्ताव का अनुसमर्थन भी कैबिनेट से कराया गया।  मध्यप्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग नई पोषण नीति लाएगा। वही मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 का अनुमोदन भी होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग ने नई पोषण नीति प्रस्तुत की। इसमें किचन गार्डन के माध्यम से फल और सब्जी के पौधे और बीज उपलब्ध कराए जाएंगे।

एमएसएमई को औद्योगिक भूमि, भवन  आवंटन एवं प्रबंधन नियम
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के विकास के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग  के प्रशासकीय नियंत्रण की भूमियों के आवंटन  हेतु नये नियम अनुमोदित किए गए है। यह नियम  मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि, भवन आवंटन और प्रबंधन नियम 2021 कहलाएंगे। इसके तहत नियम लागू होने से पूर्व जहां विकसित औद्योगिक क्षेत्र में  विकास शुल्क डेढ़ सौ रुपए प्रति वर्गमीटर तथा नियम लागू होने के बाद विकसित होंने वाले औद्योगिक क्षेत्र के लिए  विकास शुल्क उस औद्योगिक क्षेत्र के समेकित विकास में हुए कुल खर्च पर समानुपातिक रुप से करने का प्रावधान किया गया है।