नई दिल्ली
Lakhimpur Kheri Violence : सुप्रीम कोर्ट SC ने बुधवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से कहा, “हमें लगता है कि आप अपने पैर खींच रहे हैं। आप कृपया इसे भावना दूर करें।” साथ ही न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने मामले में बाकी गवाहों के बयान दर्ज करने को कहा। कोर्ट ने इसके बाद मामले में सुनवाई 26 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी, क्योंकि UP सरकार ने गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए और समय मांगा।
शीर्ष अदालत, जो लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें किसानों के विरोध के दौरान चार किसानों सहित आठ लोग मारे गए थे। राज्य सरकार ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने 44 गवाहों में से चार के बयान दिए दर्ज हुए हैं।
चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से सीलबंद लिफाफे में दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट को देखा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच को राज्य ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है।
मामले में अब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत दस लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई तब कर रही है, जब दो वकीलों ने CJI को पत्र लिखकर घटना की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की थी, जिसमें CBI भी शामिल है।