मुंबई,
ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को जमानत पर रिहा करने का आदेश सुनाया है. बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान का पक्ष पूर्व ASG मुकुल रोहतगी ने रखा. आर्यन के अलावा मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है.
आर्यन को कोर्ट से जमानत मिल गई लेकिन जेल से रिहाई के लिए उन्हें फिलहाल इंतजार करना होगा. कोर्ट से डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा तब तक तीनों आरोपियों को को आर्थर जेल में ही रहना होगा. मालूम हो कि बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में मंगलवार को आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट के बेल पर सुनवाई शुरू हुई थी. इसके बाद बुधवार को भी सुनवाई जारी रही थी.
गुरुवार को सुनवाई के दौरान आर्यन के बेल का विरोध करते हुए NCB के वकील अनिल सिंह ने कहा कि वह पिछले सालों से नियमित रूप से ड्रग्स का उपभोक्ता है और रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह ड्रग्स उपलब्ध भी करा रहा है. वह लगातार ड्रग्स तस्करों के संपर्क में रहा है. हालांकि तमाम दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत अर्जी मंजूर कर ली.