भोपाल
राज्य सरकार ने रिटायर होते कर्मचारियों और अधिकारियों के कारण प्रभावित हो रहे काम को देखते हुए सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के अधिकार विभागों को दिए हैं। इसको लेकर वित्त विभाग ने ताजा निर्देश जारी कर कहा है कि विभाग रिक्त पदों के आधार पर पांच प्रतिशत पद भर सकेंगे। सरकार के इस फैसले के बाद विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।
वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों, राजस्व मंडल अध्यक्ष, संभागीय आयुक्त, सभी विभागाध्यक्ष और सभी कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश देते हुए कहा गया है कि सिविल सेवाओं के लिए सीधी भर्ती पर लगे प्रतिबंध शिथिल किए गए हैं। इसके आधार पर भर्ती की जा सकेगी। वित्त विभाग ने कहा है कि हर सिविल सेवा में पहली जनवरी की स्थिति में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना करने का काम विभाग करेंगे। इसमें सांख्येतर पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित पदों के विरुद्ध गणना में लिया जाएगा।
रिक्त पदों के संवर्ग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या के आधार पर 5 प्रतिशत की गणना करके कुल पद संख्या का पांच प्रतिशत या संवर्ग में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या में से जो भी कम हो, उस पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया प्रशासकीय विभाग द्वारा की जा सकेगी।















