झारखंड: पंचायत चुनाव की तैयारी, मंत्री आलमगीर ने कहा-दिसंबर तक हर हाल में पूरी होगी प्रक्रिया

रांची
दिसंबर 2021 के अंत तक राज्य में हर हाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा। उक्त बातें ग्रामीण विकास सह संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने चंदनकियारी में नवनिर्मित प्रखंड सह अंचल कार्यालय के उद्घाटन समारोह में कही। मंत्री ने कहा कि 14वें वित्त आयोग में पिछले समय से कार्यरत सभी कर्मियों को एक महीने के अंदर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकालकर सामंजित कर लिया जाएगा। अगले छह महीने तक पंचायतों में विकास की गति को तेज करने के लिए वैक्लपिक व्यवस्था पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि पिछले डेढ़ साल से महामारी के कारण गांव में रोजगार की समस्या हो गई थी। तब ब्लॉक से अलग-अलग योजना के माध्यम से रोजगार दिलाया गया।

पंचायत चुनाव होने तक कार्यकारी समितियां करेंगी काम
झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव होने तक के लिए एक बार फिर अवधि विस्तार दे दिया गया है। चुनाव होने तक कार्य संचालन के लिए तीन स्तर पर कार्यकारी समिति का गठन कर दिया गया है। विभिन्न स्तर पर समितियों में कार्यकारी प्रधान की भूमिका में विघटन के समय के मुखिया से लेकर जिला परिषद अध्यक्ष को रखा गया है। इसके अलावा उपाध्यक्ष और सदस्यों के रूप में सरकारी अधिकारी भी नामित किए गए हैं। इस संबंध में पंचायती राज विभाग की ओर से मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस प्रकार अब पंचायती राज अधिनियम के तहत काम चलते रहेंगे।  

अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत कार्यकारी समिति, पंचायत समिति कार्यकारी समिति और जिला परिषद कार्यकारी समिति तीनों स्तर के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जो अधिनियम के अधीन मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष और जिला परिषद उपाध्यक्ष तथा जिला परिषद सदस्यों को मिला हुआ है। पंचायत सचिव, प्रखंड विकास पदाधिकारी और उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पूर्व की तरह अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव 2015 में हुआ था। पांच वर्षों के कार्यकाल के बाद संस्थायें विघटित हो गईं। विघटन के बाद बीते सात जनवरी को अधिसूचना जारी कर संस्थाओं को छह माह का अवधि विस्तार दिया गया। लेकिन कोरोना काल की वजह से राज्य में पंचायत चुनाव नहीं हो सका। ऐसे में अवधि विस्तार के लिए राज्यपाल की स्वीकृति से सरकार झारखंड पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश 2021 लेकर आई। इस बार अवधि विस्तार तब तक के लिए दिया गया है जब तक त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव संपन्न न हो जाए।