विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम अब संभाग, उपसंभाग, वृत्त में भी

भोपाल
बिजली बिलों के विवाद और शिकायतों का निपटारा अब और अधिक तेजी से हो सकेगा। इसके लिए अब संभाग, संभाग, वृत्त, क्षेत्र कंपनी स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक बिद्युत वितरण कंपनी एक या एक से अधिक विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम गठित किए जाएंगे। ये फोरम  ना केवल उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनेंगे और उनके निराकरण के लिए बिजली कंपनियों को निर्देशित करेंगे बल्कि उपभोक्ता सेवाओं में और अधिक सुधार लाने के लिए अनुशंसा भी करेंगे।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने उपभोक्ताआें की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना द्वितीय पुनरीक्षण विनियम 2021 बना दिए है। इनके जरिए उपभोक्ताओं की शिकायतों का समयबद्ध और संतोषप्रद निराकरण हो सकेगा। इन फोरमों में किसी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपपभोक्ता की शिकायत को पंजीकृत करने अथवा उसका निराकरण नहीं किए जाने पर उपभोक्ता के असंतुष्ट रहने पर तथा किसी श्किायत के संबंध में उपभोक्ता और कंपनी के बीच किसी विवाद के मामले सुने जाएंगे।

अभी तक तीनो वितरण कंपनियों के स्तर पर कुल तीन विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और विद्युत लोकपाल काम कर रहे है। केन्द्र सरकार ने जो बदलाव किए है उसके तहत अब फोरमों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसीलिए उपसंभाग, संभाग,वृत्त,क्षेत्र कंपनी स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक बिद्युत वितरण कंपनी एक या एक से अधिक विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम गठित किए जाएंगे। इन फोरम में आनेवाली शिकायतों का निपटारा तीस से 45 दिन में करना होगा ।  फोरम मे कंपनी के दो अधिकारी, एक स्वतंत्र सदस्य तथ उपभोक्ता और उत्पादोभोक्ता के प्रतिनिधियों के रुप में सदस्य को मिलाकर चार सदस्य होंगे।  फोरम की अध्यक्षता कंपनी के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसे अध्यक्ष बनाया जाएगा। विद्युत नियामक आयोग एक स्वतंत्र सदस्य भी बनाएगा जो उपभोक्ता मामलों से परिचित हो।

 अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया जाएगा जिसे विद्युत वितरण में कम से कम बीस वर्ष का अनुभव हो और अधीक्षण यंत्री या समकक्ष पद पर एक वर्ष का अनुभव हो या कार्यपालन यंत्री के समकक्ष पद पर पांच वर्ष का अनुभव हो। सदस्यों के लिए भी योग्यताएं तय की गई है।

कंपनी स्तर के फोरम में चार सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी जिनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष रहेगी और जो पूर्व में कंपनियों के उपभोक्ता रह चुके हो और कभी बिजली बिल चुकाने में चूक नहीं की हो। ये सदस्य कृषि,औद्योगिक, घरेलु, गैर घरेलु उपभोक्ता होंगे। कंपनी स्तर फोरम से अन्य फोरम का गठन किया जाएगा।