अवैध रूप से बाल आश्रम का संचालन, होगी कार्रवाई

रायपुर। महिला एव बाल विभाग द्वारा नवा रायपुर मे अवैध रूप से संचालित बाल आश्रम मे छापा मारकर वहा निवासरत 20 बच्चो को मुक्त कराते हुए उन्हे बाल गृह भेजा। इस बाल आश्रम का अवैध रूप से संचालन करने वाली भिलाई की संस्था के खिलाफ कार्रवाई हेतु विभागीय नोटिस जारी की गयी।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार बिना शासन की अनुमति लिए राखी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 29 में भिलाई की संस्था लाइफ शो फाउंडेशन द्वारा अवैध रूप से बालगृह का संचालन किया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर महिला बाल विकास विभाग की निरीक्षण समिति ने किशोर न्याय अधिनियम के नियमों का उल्लंघन पाते हुए कार्रवाई की। सभी 20 बच्चों को माना कैम्प में बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया और बालकों को शासकीय बालगृह एवं बालिकाओं को एसओएस बालगृह में रखा गया है। संस्था के खिलाफ अवैध रूप से बालक-बालिकाओं को एक ही कक्ष में रखने पर आपराधिक मामला भी दर्ज कराया जाएगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी अशोक पांडेय ने बताया कि जेजे एक्ट के तहत बिना विभाग से अनुमति लिए किसी भी तरह का बाल-बालिका गृह का संचालन नहीं किया जा सकता। ऐसा करने वाले पर दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बाल गृहों का संचालन करना होता है। जिन बालक-बालिकाओं को सुरक्षा, देखभाल की जरूरत होती है, उनके पाए जाने पर 24 घंटे के भीतर जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाइन 1098, पुलिस सखी 181 से संपर्क कर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। विधिवत आदेश प्राप्त होने पर किसी संस्था को सौंपा जाता है। भिलाई की संस्था ने ऐसी कोई अनुमति नहीं ली है।

नियमों के अनुसार बालक-बालिकाओं को अलग-अलग कक्ष में रखा जाता है, इसका भी उल्लंघन किया गया है। बालक-बालिकाओं को जमीन पर गद्दा डालकर सुलाया जा रहा था। इस मामले में कार्रवाई की जा रही है।