सुरेन्द्र शर्मा की अग्रिम जमानत खारिज

बाराबंकी

मुख्तार एम्बुलेंस प्रकरण में बाराबंकी कोर्ट में सुरेन्द्र शर्मा की ओर से अग्रिम जमानत का प्रार्थनापत्र डाला गया। जिसमें सुरेन्द्र शर्मा की ओर से उनके वकील ने कहा कि दर्जी मोहल्ला युसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद जिला गाजीपुर निवासी सुरेन्द्र शर्मा को एक अप्रैल को दर्ज मुकदमें में प्रार्थी को रंजिशन फंसाया जा रहा है। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि अभियुक्त पर कूटरचित दस्तावेज तैयार करने का आरोप है। मामले की विवेचा चल रही है। अत: मामले के समस्त तथ्यों परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए। इस पर कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में सुरेन्द्र शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त कर दिया गया।