जबलपुर
प्रदेशभर के 5000 से अधिक जिम अनलॉक के इस दौर में खुलेंगे या नहीं इसका फैसला सरकार 15 दिनों के भीतर लें, यह आदेश मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जिम ओनर एसोसिएशन की याचिका का निराकरण करते हुए दिए हैं. अनलॉक के दौर में तमाम गतिविधियां खुल चुकी है लेकिन अभी भी जिम को नहीं खोला गया है, जबकि याचिकाकर्ता ने दलील दी कि इम्युनिटी बढ़ाने में जिम और व्यायाम ज्यादा असरदार होता है. इससे ना केवल इम्युनिटी बूस्ट होती है बल्कि कोरोना संक्रमण में भी ऐसे लोग सबसे सुरक्षित होते हैं.
जिम ओनर एसोसिएशन द्वारा पूर्व में भी सरकार को आवेदन देकर यह मांग रखी गई थी कि लॉकडाउन में जिम खोलने के लिए विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर राय ली जाए, लेकिन आज तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दक्षिण के राज्यों का हवाला दिया जहां लॉकडाउन में भी जिम को खोलने के आदेश दिए गए थे.
याचिकाकर्ता के तर्कों को सुनने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सरकार को आदेश दिया है कि वह याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर 15 दिवस के अंदर अपना निर्णय लें. फर्स्ट है कि पिछले साल से ही कहना की आमद होने के बाद प्रदेशभर के जैन कोरोना की रफ्तार कम होने पर ही कुछ महीनों के लिए खुल सके थे, उसके बाद से लगातार गेमों में ताले लटके हुए हैं. ना केवल आर्थिक रूप से जिम ओनर टूट चुके हैं बल्कि तमाम जिलों में कार्यरत ट्रेनर और अन्य स्टाफ भी हजारों की संख्या में बेरोजगारी झेल रहा है.