नई दिल्ली
भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित किया जाए या नहीं इसपर आज डोमिनिका में कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान भारत की ओर से तर्क रखा जाएगा कि मेहुल चोकसी अभी भी भारत का नागरिक है और उसकी भारत की नागरिकता अभी खत्म नहीं हुई है लिहाजा उसे भारत को सौंपा जाए। एंटीगुवा की नागरिकता हासिल करने के बावजूद अभी भी मेहुल चोकसी ने भारत की नागरिकता को नहीं छोड़ा है। दरअसल मेहुल चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14,0000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, इसी मामले में उसके खिलाफ भारत में भी केस चल रहा है। मामले की सुनवाई के लिए भारत की ओर से 8 सदस्यों की टीम डोमिनिका पहुंची है ताकि चोकसी को प्रत्यर्पित करके भारत लाया जा सके।
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नागरिकता कानून 2009 के सेक्शन 23 के अनुसार भारतीय को अपनी नागरिकता छोड़नी आवश्यकत होती है और गृह मंत्रालय को इसकी मंजूरी देनी होती है। मेहुल चोकसी के मामले में अभी इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया है। नागरिकता को त्यागने के लिए व्यक्ति को चयनित अधिकारी के सामने इस बात की घोषणा करनी होती है, दस्तावेजों की पुष्टि करनी होती, इसके बाद ही यह प्रक्रिया पूरी होती है। ऐसे में आज होने वाली सुनवाई के दौरान भारत इस बात को पुरजोर तरीके से कोर्ट में रखेगा कि एंटीगुवा की नागरिकता हासिल करने के बावजूद मेहुल चोकसी अभी भी भारत का नागरिक है।