हरियाणा के पलवल में किशोरी से रेप के दोषी को 30 साल कैद की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माना

पलवल 
हरियाणा के पलवल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश कुमार की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 30 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

21 दिसंबर 2018 को महिला थाना, पलवल पुलिस ने एक किशोरी की शिकायत पर कृष्णा कॉलोनी निवासी सतीश के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। अब अदालत ने आरोपी को दोषी करार देकर सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले की जांच महिला थाने की एएसआई अमलेश द्वारा की गई थी। महिला एएसआई ने इस मामले की बारीकी से जांच कर सबूत जुटाए थे। इस पर पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने एएसआई को प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की है।