नोएडा
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। तो वहीं, एंबुलेंस संचालकों की मनमाना किराया वसूले जाने की शिकायतें भी लगातार सामने आ रही हैं। इस शिकायतों का संज्ञान लेते हुए गौतमबुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाइ ने एंबुलेंसों की रेट लिस्ट जारी कर दी है। नई रेट लिस्ट के मुताबिक, अब कोई एबुलेंस संचालक कोरोना मरीज व उसके परिजनों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेता है तो पुलिस उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।
जिला प्रशासन की तरफ से शनिवार को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, काफी दिनों से कोविड-19 संक्रमित मरीजों को अस्पतालों तक ले जाने पर एबुलेंस संचालकों की तरफ से मनमाने तरीके से पैसे वसूलने की शिकायत मिल रही थी। एंबुलेंस सर्विसेज की मनमानी पर रोक लगाने के लिए डीएम सुहास एलवाइ ने नई रेट लिस्ट जारी की है। अब कोई भी एंबुलेंस संचालक 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 1000 रुपए ही चार्ज कर सकेगा। साथ ही ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस 1500 प्रति 10 किलोमीटर ही लेगा।
ज्यादा दूरी के लिए 100 रुपए प्रति किलोमीटर का चार्ज ले सकता है। इसके अलावा वेंटिलेटर एम्बुलेंस 2500 प्रति 10 किलोमीटर और इससे दूर पर 200 रुपए प्रति किलोमीटर चार्ज कर सकते है। अगर कोई एंबुलेंस चालक संक्रमित मरीज या उनके परिजनों से निर्धारित किराया से ज्यादा रकम की मांग करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिक शुल्क वसूलने की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।