नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में अब तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में सरकार लोगों को कुछ ढील देने के मूड में दिख रही है, हालांकि, दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन अब 7 जून सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। लेकिन दिल्ली में 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत के तहत दो तरह की छूट दी गई है। इस लॉकडाउन में इंडस्ट्रियल एरिया में चारदीवारी या परिसर में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट को चलाने की इजाजत होगी। दिल्ली सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश के मुताबिक अनलॉक की प्रक्रिया के तहत इंडस्ट्रियल एरिया में चार दिवारी या परिसर में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट को चलाने की इजाजत होगी। साथ ही वर्क साइट्स के भीतर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जा सकेगी। इन दो तरह के कामों को छूट दी गई है लेकिन नियम और शर्तें भी रखी गई है।
क्या होंगी शर्तें-
1. थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा।
2. वर्क आवर्स अलग अलग शिफ्ट में होंगे ताकि एक समय पर ज़्यादा भीड़ न हो।
3. जिलाधिकारी के द्वारा रैंडम RT-PCR और रैपिड टेस्ट कराये जाएंगे।
4. सभी श्रमिक और कामगारों को कोरोना से जुड़ी सभी शर्तों और व्यवहार जैसे मास्क लगाना सोशल डिस्टेंसिंग बरतना अनिवार्य होगा। डीएम के अधीन स्पेशल टीम बनाई जाएंगी जो समय समय पर निरीक्षण करेंगी।
5. वर्कर्स को ई-पास के ज़रिए मूवमेंट की इजाज़त होगी।
6. मालिक, एम्प्लॉयर्स,कॉन्ट्रैक्टर्स पोर्टल पर डिटेल्स देकर अपने वर्कर्स/ कर्मचारियों के लिए ई-पास आवेदन कर सकेंगे।
7. नियम उल्लंघन करने पर मैनुफैक्चरिंग यूनिट या कंस्ट्रक्शन साइट को बन्द भी किया जा सकता है और DDMA एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।
इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली ने किसी प्रकार कोविड-19 की दूसरी लहर पर काबू पा लिया है और अब सरकार धीरे-धीरे लॉकडाउन हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि सोमवार से एक सप्ताह के लिये फैक्ट्रियां दोबारा खोली जा सकेंगी और निर्माण कार्यों की बहाली को मंजूरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा था, 'दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शुक्रवार को हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि लॉकडाउन को धीरे-धीरे हटाया जाएगा। इस प्रक्रिया में हमें सबसे पहले निम्न वर्ग के लोगों का ध्यान रखना होगा।