1 माह में केंद्र ने दोगुनी की व्यापारियों की दाल स्टाक लिमिट

भोपाल
आम तौर पर दाल जैसी आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार व्यापारियों द्वारा रखी जाने वाली उनकी स्टाक लिमिट कम करती है, लेकिन केंद्र सरकार ने एक माह के भीतर ही यह स्टॉक लिमिट कम करने के बजाय बढ़ा दी है। मध्यप्रदेश सरकार ने भी इसे अपनाते हुए मध्यप्रदेश में भी थोक व्यापारियों के लिए स्टाक लिमिट पांच सौ मीट्रिक टन और खुदरा व्यापारियों के लिए दाल की स्टाक लिमिट पांच मीट्रिक टन तय कर दी है। केन्द्रीय उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने दो जुलाई 2021 को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मंूग दाल को छोड़कर अन्य सभी दालों के लिए स्टाक लिमिट तय की थी।

इसमें थोक विक्रेताओं के लिए  एक ही किस्म की मात्रा सौ मीट्रिक टन और सभी प्रकार की दालों की स्टाक सीमा दो सौ मीट्रिक टन तय की थी। खुदरा विक्रेताओं के लिए यह लिमिट पांच मीट्रिक टन तय की गई थी। मिलरों के लिए स्टॉक सीमा पिछले तीन महीनों के उत्पादन अथवा वार्षिक स्थापित क्षमता का 25 प्रतिशत तय की गई थी। आयातकों के लिए  15 मई के पहले आयातित स्टॉक की मात्रा तक और इसके बाद आयात किए गए स्टॉक के लिए थेक विक्रेता हेतु स्टाक सीमा सीमा शुल्क मंजूरी की तारीख से 45 दिन के बाद लागू करने का निर्णय लिया था।

इस आदेश के जारी होने के 17 दिन बाद ही केंद्र सरकार ने दोबारा नया आदेश जारी किया और थोक विक्रेताओं के लिए स्टाक सीमा बढ़ाकर पांच सौ मीट्रिक टन कर दी। एक ही किस्म की दाल दो सौ मीट्रिक टन तक वे रख सकते हैं। खुदरा विक्रेताओं के लिए यह लिमिट पांच मीट्रिक टन कर दी गई है। आयात के मामले में दालों के स्टॉक को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है बशर्ते कि विभाग के पोर्टल पर दालों के स्टॉक की घोषणा कर दी गई हो।

मध्यप्रदेश सरकार ने मूंग और चना दाल को छोड़कर अन्य सभी साबुत या दली हुई छिलका सहित अथवा छिलका रहित दालों पर स्टॉक लिमिट तय की है। थोक विक्रेता के लिए स्टॉक लिमिट पांच सौ मीट्रिक टन और खुदरा विक्रेता के लिए पांच मीट्रिक टन तय की गई है। मिलर के लिए स्टॉक सीमा पिछले छह माह के उत्पादन अथवा वार्षिक उत्पादन क्षमता का पचास प्रतिशत तय की गई है। आयात के मामले में दालों की स्टाक सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा यदि विभाग के पोर्टल पर दालों के स्टाक की घोषणा की गई हो। इस घोषणा के बाद व्यापारी दी हुई लिमिट के आधार पर स्टॉक कर सकेंगे।