रायपुर
सूरजपुर, धमतरी व महासमुंद जिला प्रशासन ने बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए अपने-अपने जिलों में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया हैं। इस दौरान रविवार को अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेंगी। सूरजपुर व धमतरी जहां 15 मई तक व महासमुंद व बेमेतरा 17 मई तक लॉक रहेगा। इस दौरान जिले की सीमाओं पूरी तरह से सील रहेंगी।
जिले में कोरोना पॉजिटिव तथा उनकी मौतों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए सूरजपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रणबीर शर्मा ने 15 मई की रात्रि 12 बजे तक सम्पूर्ण जिले में लॉकडाउन की अवधि बढाने का आदेश जारी कर दिया है। उपरोक्त अवधि में सूरजपुर जिले की सभी सीमाएँ पूर्णत: सील रहेगी। कलेक्टर ने आदेश में कहा हैं कि सूरजपुर जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या एवं इस महामारी से होने वाली मौतों की संख्या चिन्ता का विषय है। मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है तथा मुक्त आवागमन से आम जनता की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका एवं आंध्रप्रदेश में कोरोना के नये संस्करण का पता चला है जो बहुत ही खतरनाक है, जिसका संक्रमण इस क्षेत्र में भी फैल सकता है, इसलिए जिले की सीमा नियंत्रण, सीमा जाँच को और सख्ती से लागू करने की आवश्यकता को देखते हुए सम्पूर्ण सूरजपुर जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया गया है।
इसी तरह महासमुंद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डोमन सिंह ने पूर्व में 06 मई 2021 प्रात: 6 बजे तक जिले में पूर्णत: कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने से कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, किन्तु कोविड-19 से होने वाली मौतों की संख्या अभी भी चिन्ता का विषय है। इसके लिए उन्होंने कोरोना वायरस की चेन को तोड?े के लिए सम्पूर्ण महासमुन्द जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि को व्यापक लोकहित में बढ़ाया गया है। जिला दण्डाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि महासमुन्द जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 17 मई 2021 प्रात: 6 बजे तक पूर्ववत् कंटेनमेंट जोन रहेगा। इस अवधि में महासमुन्द जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: सील रहेगी। उपरोक्त समयावधि में निम्न गतिविधियॉं पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी। इनमें सभी बाजार, मॉल, सुपर बाजार, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सैलून, ब्यूटी-पार्लर तथा जिम इत्यादि बंद रहेंगे। सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें एवं बार बंद रहेंगे। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल तथा पार्क इत्यादि उक्त अवधि में आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे।
वहीं धमतरी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने 5 मई तक जिले में पूर्णतया तालाबंदी (लॉक डाउन) का आदेश दिया था। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की दर को दृष्टिगत करते हुए जनहित तथा जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तालाबंदी की तिथि में वृद्धि करते हुए इसे आगामी 15 मई तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत तालाबंदी अवधि में रात्रिकालीन पाबंदी (नाइट कर्फ्यू) लागू रहेगी, जो शाम पांच बजे से सुबह छ: बजे तक प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण के बाहर नहीं घूम सकेगा। उल्लंघन करने पर दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तालाबंदी की अवधि में 09 मई 2021 रविवार को सम्पूर्ण तालाबंदी की गई है। अस्पताल प्रबंधन के अलावा सभी सेवाएं पूरी तरह स्थगित रहेंगी। जिले के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय खुले रहेंगे।
17 मई 2021 के प्रात: 6 बजे तक निम्नांकित शर्तो के अधीन बेमेतरा जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया और सम्पूर्ण सीमायें पूर्णत: सील रहेंगी। इस अवधि में कृषि क्षेत्र, बीज उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनरी एवं उनकी मरम्मत के लिए दुकानों व गोदामों को खुलने व उर्वरक ट्रकों की आवाजाही प्रात: 6 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक अनुमति रहेगी। किराना सामाग्री, ग्रॉसरी की होम डिलीवरी प्रात: 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक केवल स्ट्रीट वेंडर्स/चलित ठेला/पिकअप/मिनी ट्रक एवं अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। दैनिक आवश्यकताओं के सामाग्री की होम डिलीवरी बिना दुकान खोले की जा सकेगी तथा सुपर मार्केट में स्थित दुकाने इस अवधि में नहीं खुलेगी अर्थात बंद रहेगी। बैंक और डाकघर 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ सभी प्रकार के व्यवसायिक लेन-देन के लिए खुलने के लिए अनुमति होगी, परंतु इन संस्थानों में कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्णत: पालन पूर्ववत आदेशों के अनुरूप करना आवश्यक होगा।
 
            
