सुप्रीम कोर्ट से मिली YSR कांग्रेस सांसद रघुराम कृष्णम राजू को सशर्त जमानत 

नई दिल्ली
आंध्र प्रदेश में नरसापुरम से YSR कांग्रेस सांसद रघुराम कृष्णम राजू को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सशर्त जमानत दे दी। उन्हें 14 मई को गुंटूर सीआईडी ​​ने कथित देशद्रोह और उनके भाषणों पर सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। राजू पर आरोप था कि वो कुछ समुदायों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर अभद्र व्यवहार कर रहे थे। इसके अलावा वो अपने भाषणों से तनाव पैदा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास कर रहे हैं। सीआईडी ने उन पर धारा 124A राजद्रोह, 153A (विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 505 (सार्वजनिक कुप्रथा) के तहत मामला दर्ज किया है। 

जस्टिस विनीत सरन और बीआर गवई की बेंच ने कहा कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि याचिकाकर्ता के सभी बयान रिकॉर्ड में हैं। पीठ ने बागी सांसद सांसद रघुराम कृष्णम राजू की पिछले साल दिल की सर्जरी के संबंध में उनकी चिकित्सा स्थिति पर भी ध्यान दिया। पीठ ने सेना के अस्पताल सिकंदराबाद की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भी राय दी कि हिरासत में याचिकाकर्ता के बीमार होने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। 

हालांकि, बेंच ने एक शर्त रखी है कि जांच की अवधि के दौरान रघुराम कृष्णम राजू मीडिया को इंटरव्यू नहीं देंगे और ना ही कोई प्रेस स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं। उन्हें जांच में सहयोग करना होगा और गवाहों को प्रभावित नहीं करने का भी आदेश दिया है। जांच अधिकारी द्वारा जब भी उन्हें बुलाया जाए तो जवाब देने के लिए उपस्थित होना होगा। उन्हें आईओ द्वारा कम से कम 24 घंटे का नोटिस दिया जाएगा।