नोएडा
अगर आपका नोएडा या ग्रेटर नोएडा में यातायात नियम तोड़ने पर बीते सालों में चालान हुआ है और अभी तक भुगतान नहीं किया है, तो अब आपके पास अच्छा मौका है। अब 11 सितंबर को कोर्ट में लगने वाली लोक अदालत में छूट के साथ चालान का भुगतान कर सकते हैं। पुलिस रिकार्ड में चालान का भुगतान नहीं करने वाले करीब 15 लाख 50 हजार वाहन चालक हैं। यातायात पुलिस हर महीने 40 से 60 हजार वाहनों का चालान कर रही है। इनमें सबसे ज्यादा बिना हेलमेट, नो पार्किंग व बिना सीट बेल्ट आदि के किए जा रहे हैं। नोएडा में पुलिसकर्मी मोबाइल फोन से फोटो खींचकर नियम तोड़ने वाले वाहनों का चालान कर रहे हैं। इनके अलावा नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे, एमपी टू एलिवेटेड रोड, सेक्टर-31-25, 57 व नोएडा स्टेडियम चौराहे पर लगे कैमरों के जरिए भी चालान किए जा रहे हैं।
खास बात यह है कि चालान होने के बाद काफी चालक चालान का भुगतान करने नहीं आते हैं। पुलिस रिकार्ड के अनुसार वर्ष 2018 तक में हुए चालान का भुगतान लोगों ने नहीं किया है। ऐसे में पुराने चालान का निस्तारण करने के लिए लोक अदालत का आयोजन 11 सितंबर को सूरजपुर स्थित कोर्ट में होने जा रहा है। दिल्ली पुलिस की ड्यूटी में रोटेशन सिस्टम होगा लागू, SHO को वीक ऑफ
सुबह 10 से शाम 5 बजे तक यहां पर वाहन चालक पहुंचकर चालान का भुगतान कर सकते हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यहां पर चालान जमा करते समय उसके भुगतान में 40 से 50 प्रतिशत की छूट मिल सकती है। सीट बेल्ट व हेलमेट के नियम का उल्लंघन करने वालों को रियायत मिलनी मुश्किल होता है।
हेल्प डेस्क से ले सकते हैं मदद
अगर आपके पास चालान की कॉपी या कोई जानकारी नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नही है। कोर्ट परिसर में यातायात पुलिस की हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। वाहन चालक गाड़ी नंबर बताकर उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। इस प्रिंट के जरिए तय कोर्ट में जाकर उसका भुगतान करना पड़ेगा। साल व महीने के हिसाब से अलग-अलग कोर्ट में लोगों को जाना पड़ेगा।