राज्य आपदा राहत निधि से सवरेगी बाढ़ से क्षतिग्रस्त शहरी अधोसंरचना

भोपाल
मध्यप्रदेश में बाढ़ अथवा अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त होने वाली शहरी अधोसंरचना की मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य अब एसडीआरएफ याने राज्य आपदा राहत निधि से किया जाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव नितेश व्यास ने इसके लिए कलेक्टरों के माध्यम से सभी नगरीय निकायों से प्रस्ताव मांगे हैं।

 नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव नितेश व्यास ने 15 जून तक सभी नगरीय निकायों से बाढ़ और अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई सड़क, पुल पुलिया और अन्य अधोसंरचना की मरम्मत और उसके पुनर्निर्माण के लिए बजट सहित प्रस्ताव मंगाए हैं। एसडीआरएफ की मद से इसके लिए राशि दी जाएगी। सभी नगरीय निकायों से कहा गया है कि नगरीय निकाय जो नदियों के किनारे बसे हैं, जहां पहले भी बाढ़ या जलभराव की स्थितियां बन चुकी हो, तो वहां पर पूर्व के अनुभवों को ध्यान में रखकर बारिश से पहले विशेष व्यवस्था की जाए। बाढ़ की स्थिति में बचाव के लिए नागरिकों को शरण देने हेतु उपयुक्त भवन चिन्हित करने के लिए भी कहा गया है जहां जलभराव की स्थिति में ऐसे लोगों को स्थानांतरित किया जा सके।

 सभी निकायों को कहा गया है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए पंप, नाव, जनरेटर फ्लड़ लाइट्स चालू हालत में रखे जाएं। बचाव के लिए जिन भी सामग्री की जरूरत हो उनकी उपलब्धता पहले से सुनिश्चित की जाए।पुल, पुलिया जर्जर अवस्था में हो तो उसके रखरखाव और मरम्मत की कारवाई की जाए। सड़कों के रख रखाव की भी समीक्षा करने को कहा गया है ताकि समय से पहले उन की मरम्मत की जा सके। जिस निकाय में जल प्रदाय सीवरेज परियोजनाएं क्रियांवित की जा रही हैं वहां कॉन्ट्रैक्ट के प्रावधान के अनुसार सडक मरम्मत सुरक्षित करने को कहा गया है।
नगरीय क्षेत्र में जर्जर भवन के मालिक तथा उपयोगकर्ता को नोटिस देकर समुचित कार्रवाई करने को कहा गया है, ताकि कोई अप्रिय स्थिति ना बने।

नगरीय क्षेत्रों में बने नाले, स्टॉर्म वॉटर ड्रेन और सीवरेज प्रणाली की साफ-सफाई बारिश से पहले करने को कहा गया है ताकि बारिश के दौरान गंदे पानी के भराव की समस्या निर्मित ना हो।  विभिन्न स्थानों पर एकत्रित जल में कीटनाशक और रसायन का छिड़काव करने के लिए भी कहा गया है। अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न गंदगी के कारण संक्रामक रोगों के फैलने की संभावना रहती है, इसलिए वर्षा के दौरान साफ-सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखने और गंदगी वाले स्थानों पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने के लिए कहा गया है।

सभी नगर निगम आयुक्त  और नगरपालिका तथा नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी और नगरिय प्रशासन विभाग के संभागीय संयुक्त संचालको को 15 जून के पहले यह सारी कारवाई करने के निर्देश दिए गए है।

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