भारतीय किसान संघ ने राशि पॉवर के विस्तारीकरण पर रोक लगाने की मांग

बिलासपुर

हसदेव की सहायक नदी लीलागर (Lilagar river) का जल प्रदूषित हो रहा है, राशि पॉवर के विस्तारीकरण एवं ऐसे कई मुलभुत मुद्दों को लेकर भारतीय किसान संघ ने रोक लगाने की मांग प्रशासन से की है। संघ का आरोप है की राशि पॉवर प्लांट का प्रदूषित पानी लीलागर नदी में छोड़ा जा रहा है। जिससे नदी का पानी जहरीला और आस पास के ग्रामीण किसानों प्रदूषित पानी के सेवन काने से बीमार हो रहै हैं । साथ ही जमीन की खरीदी में भी गड़बड़ी और सही मुवाजा नहीं मिला है।

भारतीय किसान संघ ने राशि स्टील एंड पावर कंपनी के द्वारा किये जा रहे अनियमितता की जांच करने के लिए जिले कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौपा है। संघ ने मांग की है कि कंपनी के ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाए। संघ ने ज्ञापन में कहा है कि कंपनी प्रबंधन उद्योग से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट आयरन एवम टेलिंग्स (स्लाइम्स ) का अत्यधिक मात्रा में संग्रहण किया जा रहा है। यही कारण है की पर्यावरण विभाग ने इस कंपनी के ऊपर 1 करोड़ 25 लाख रुपए (सवा करोड़) का जुर्माना किया है। ऐसी स्थिति हमेशा बनी रहती है जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है।

चिमनी से निकलने वाले दूषित वायु से आसपास के 7 से 8 गाँव प्रदूषित हो रहा है। जिससे कृषिभूमि के अलावा मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। प्रबंधन उद्योग से निकलने वाले प्रदूषित जल को लीलागर नदी में प्रवाहित किया जा रहा जिससे नदी का जल जहरीला हो रहा है।

कंपनी द्वारा ग्राम पहुच मार्ग का उपयोग भारी वाहनों से कोयला परिवहन के लिए किया जा रहा जिसके कारण दुर्घटना में अनेक जन हानि हो चुकी है। कंपनी के द्वारा स्वास्थ्य एवम सुरक्षा को लेकर कोई आधारभूत संरचना का निर्माण नही कराया गया है। क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण के लिए तथा कंपनी में स्वरोजगार देने हेतु नीतिगत कार्य नही किया । कंपनी में ठेकेदारों के अधीनस्थ कार्य कर रहे कर्मचारियों का एच.आर. (ESI, PF, INSURANCE POLICY) एवम शासकीय मजदूरी दर का नीतिगत उलंघन किया जा रहा है।

संघ ज्ञापन में कहा है की कंपनी द्वारा वसुंधरा स्टील एंड पावर लिमिटेड द्वारा खरीदे गये जमीन के नामांतरण पर किसानों द्वारा 5/4/2021 एवम भारतीय किसान संघ द्वारा 19/4/2021 को आपत्ति लगाई गई है। आपत्ति के निराकरण होने तक राशि पॉवर के किसी भी प्रकार के विस्तारीकरण कि अनुमति न दी जाए। 10 उपरोक्त कंपनी के लाभांश (CSR)के 2% कलेक्टर के अनुमति से प्रभावित ग्रामों के जनकल्याण एवम ग्राम विकास के लिए नही किया जाता जिसकी जांच कर कार्यवाही की जाए ।