प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के निलंबित डॉ कफील खान की याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। डॉ कफील पर सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर अलीगढ़ में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। इस मामले में डॉ कफ़ील पर एनएसए भी लगा था। हाईकोर्ट ने पिछले साल ही डॉ कफील पर लगे एनएसए को रद्द कर दिया था। डॉ कफील की याचिका में अलीगढ़ में दर्ज एफआईआर को भी रद्द किए जाने की मांग की गई है। याची के वकील की दलील थी कि चार्जशीट दाखिल करते वक़्त शासन की अनुमति नहीं ली गई।















