जोधपुर
बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण और हत्या मामले में आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा तथा भंवरी के पति अमरचंद सहित पांच आरोपियों को आज राजस्थान उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट ने पांचों आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार की है। अधिवक्ता गोकुलेश बोहरा ने बताया कि आज हाईकोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट में भंवरी मामले में आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा, भंवरी के पति अमरचंद, मामले में आरोपी कैलाश, विश्नाराम सहित पांच आरोपियों की जमानत अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार किया है।
एक आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से भी मिल चुकी है जमानत
गौरतलब है कि भंवरी मामले में एक आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। इसके बाद इस फैसले के आधार पर अन्य आरोपियों को एक के बाद एक लगातार जमानत दी जा रही है। जानकारों की मानें, तो इस मामले में आरोपी इंद्रा विश्नोई की ओर से जल्द जमानत अर्जी पेश की जा सकती है।
जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल जोधपुर के एक गांव के उपकेंद्र में सहायक नर्स के पद पर तैनात भंवरी देवी सितंबर 2011 में लापता हो गई थीं। इसके बाद भंवरी के पति अमरचंद ने आरोप लगाया था कि राजस्थान के गहलोत सरकार के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा के इशारे पर भंवरी का अपहरण हुआ है। इसी दौरान मंत्री मदेरणा और भंवरी के संबंधों और दोनों कीकथित सीडी होने की बात ने भी प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा दिया था। भंवरी के अपहरण के कुछ दिनों बाद उसकी हत्या का खुलासा भी हो गया था। इस पूरे मामले में राजनीतिक रंग लेने के बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें मुख्य आरोपी के रूप में मंत्री महिपाल मदेरणा को देखा जा रहा था, जिसे भी आज कोर्ट से जमानत मिल गई है।















