वाराणसी।
जिला प्रशासन की ओर से सोमवार को आंशिक कोरोना कर्फ्यू के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की गई। इसके तहत अब घड़ी, चश्मा और मोबाइल की दुकानों के साथ स्टेशनरी की दुकानें भी खुलेंगी। दुकानों के खोलने का समय भी तीन घंटे बढ़ाकर दोपहर एक से शाम चार बजे तक किया गया है। अन्य सभी दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और सार्वजनिक व धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। बिना जरूरत आमजन के आवागमन और उनके वाहनों पर रोक रहेगी। माना जा रहा है कि उद्यमियों व व्यापारियों की नाराजगी को देखते हुए शासन के आदेश पर यह निर्णय हुआ है।
डीएम कौशलराज शर्मा ने बताया कि 600 से अधिक कोरोना के सक्रिय केस वाले 20 जनपदों में वाराणसी भी शामिल है। लिहाजा यहां आंशिक कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी रहेगा। कहा कि आमजन व व्यापारियों की सुविधा व जरूरतों को देखते हुए दुकानों को खोलने का समय बढ़ा दिया गया है। औद्योगिक गतिविधियां व सरकारी निर्माण कार्यों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
इन दुकानों को छूट
दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें, मिठाई की दुकानें, आबकारी दुकानें, सब्जी व फल मंडी, बिजली, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक्स, हार्डवेयर एवं बिल्डिंग निर्माण सामाग्री की दुकानें।
मेडिकल
मेडिकल दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, सर्जिकल दुकानें, मेडिकल लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके ऑफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल को होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति व अन्य मेडिकल सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी













