बड़ा फैसलाः अवैध शराब से जान गई तो दोषी को मौत की सजा, शिवराज कैबिनेट ने दी मंजूरी

भोपाल
 मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार (shivraj cabinet) ने अवैध शराब बेचने वालों के लिए आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान किया है। 9 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में यह प्रस्ताव लाया जाएगा। मंगलवार को मंत्रालय में हुई शिवराज कैबिनेट ने इसके लिए मंजूरी दे दी है।

सरकार के प्रवक्ता एवं गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वाणिज्यिक कर विभाग के आबकारी अधिनियम (संशोधन) 2021 को मंजूरी दी गई है। शिवराज कैबिनेट (SHIVRAJ Cabinet) की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में मध्यप्रदेश में अवैध रूप से शराब का कारोबार करने वालों पर लगाम लगाने का बड़ा फैसला लिया गया है। अमानक और जहरीली शराब (Poisonous Liquor) के निर्माण और बिक्री को लेकर आबकारी कानून (Excise Law) में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

इसके तहत आबकारी कानून में बदलाव कर अवैध शराब बनाने और बेचने वालों को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ ही 50 लाख रुपए का जुर्माने का भी प्रावधान रहेगा। इससे पहले 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। इस संशोधन विधेयक को 9 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

    तो बंद हो जाएगी डिस्टलरी

इससे पहले सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अवैध शराब और कानून व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। चौहान ने कहा था कि जहरीली शराब से लोगों की जान जाना गंभीर अपराध है। कानून में संशोधन कर अवैध शराब शराब के कारोबार में लगे लोगों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया जाएगा। डिस्टलरी से निकलने वाले एल्कोहल के टैंकरों का आवागमन ई-लॉक सिस्टम के साथ हो, प्रदेश में कोई भी डिस्टलरी अवैध परिवहन में लिप्त पाए जाती है तो उसे तत्काल बंद कर दिया जाए।

    जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा बढ़ा

कुछ दिन से मध्यप्रदेश में जहरीली शराब और अमानक शराब पीकर लोगों की मौत के आंकड़े बढ़ रहे थे। पिछले साल अक्टूबर में भी उज्जैन में 14 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद जनवरी 2021 में मरैना में 12 लोगों की मौत हुई थी। मौतों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। मंदसौर में 6, खंडवा और इंदौर में 4-4 लोगों की मौत हाल ही में हुई है।

    बोतल पर होगा क्यूआर कोड

शिवराज सरकार शराब की तस्करी और उसका अवैध व्यापार रोकने के लिए शराब की बोतलों पर 20 से अधिक सुरक्षा मानकयुक्त क्यूआरकोड वालो होलोग्राम लगाएगी।

एक नजर

  •     शराब से मौत होने पर आरोपी को आजीवन कैद।
  •     जहरीली शराब से मौत होने पर मृत्यु दंड का प्रावधान।
  •     अवैध शराब के मामले में बगैर वारंट गिरफ्तारी का अधिकार।

कैबिनेट के अन्य फैसले

  •     डायल 100 की सेवाएं 2027 तक बढ़ाई गई।
  •     बीना रिफाइनरी के सहयोग से बीना में अस्थायी कोविड अस्पताल का संचालन
  •     सिंगरौली में नया आईटीआई खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी