भोपाल
प्रदेश में दीनदयाल अन्त्योदय समितियों के गठन को मंजूरी देने से पहले राज्य सरकार आगामी विधानसभा सत्र में तीस साल पहले सुंदर लाल पटवा सरकार द्वारा बनाए गए दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम अधिनियम में बदलाव का विधेयक ला सकती है। इसके लिए राज्य सरकार के संबंधित विभागों के माध्यम से प्रस्ताव मंगाकर उस पर मंथन करने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंजूरी मिलते ही इस अधिनियम में मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर लागू किए जाने वाले कार्यक्रम शामिल किए जा सकते हैं और पूर्व में तय प्रावधानों में जिन नियमों की उपयोगिता नहीं है, उसे खत्म किया जा सकता है। इस नियम में यह प्रावधान किया गया था कि राज्य, जिला, विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा। इसके डेढ़ माह बाद किए गए दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का कार्यकाल तय करने खातिर संशोधन नियमों में यह व्यवस्था की गई थी कि हर जिला, विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तरीय समिति में महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए एक-एक पद आरक्षित रहेगा। इसके अलावा राज्य स्तरीय समिति में इन्हीं वर्गों के लिए पांच-पांच पद आरक्षित होंगे।