डेढ करोड़ की ठगी का आरोपी बिरसानगर से गिरफ्तार, 1.49 करोड़ का मनी रिसिविंग रशिद बरामद

    जमशेदपुर

    आई०आई०एफ०एल० सिक्यूटिरी लिमिटेड का फर्जी कागजात तैयार कर ठगी के बड़े मामले का पुलिस ने उद्भेदन किया है. ठगी का नामजद आरोपी आनंद राव को पुलिस ने आनंद राव को गिरफ्तार किया है. वह बिरसानगर में लॉयला बीएड कॉलेज के पास का रहने वाला है. आनंद राव की निशानदेही पर ठगी किये जाने वाल मनी रिसिव रशिद अलग-अलग व्यक्तियों के नाम से करीब 1 करोड़ 49 लाख का पुलिस ने बरामद कर जप्त किया है. पुलिस के समक्ष पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार किया है. सोमवार को आयोजित प्रेसवार्ता में एसएसपी डॉ. एम तमिल वानन ने संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी. एसएसपी ने बताया कि 05 अप्रैल 2022 को रितेश प्रकाश, सिक्यूरिटी मेजेनजर, आई०आई०एफ०एल० सिक्यूटिरी लिमिटेड द्वारा बिरसानगर थाना में एक लिखित आवेदन दिया गया. जिसमें बताया गया कि बिरसानगर बीएड कॉलेज के पास के रहने वाले आनन्द राव द्वारा आई०आई०एफ०एल० से फ्रेंचाइजी लिया गया था. लेकिन कुछ दिन पहले उसका प्रेंचाइजी रदद कर दिया गया था.

    आई०आई०एफ०एल० सिक्यूटिरी लिमिटेड का फर्जी कागजात तैयार कर की गई ठगी

    बाबजूद इसके आनंद राव द्वारा कम्पनी का फर्जी कागजात तैयार कर लोगों से कम्पनी के नाम पर ठगी की जा रही है.  इस संदर्भ में बिरसानगर थाना काण्ड सं० 28 / 22, 05 अप्रैल 2022, धारा-467 / 468 मा०द०वि० दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया. एसएसपी ने बताया कि इस संदर्भ में उनके द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया. गठित टीम द्वारा आरम्भीक अनुसंधान में पुलिस ने आनंद राव पर लगे आरोपों में सत्यता पायी और घटना में संलिप्त अपराधकर्मी आनन्द राव को गिरफ्तार कर लिया है. आनंद राव की निशानदेही पर ठगी किये जाने वाल मनी रिसिव अलग-अलग व्यक्तियों के नाम से करीब 1 करोड़ 49 लाख का बरामद कर जप्त किया गया.

     आनंद राव के खिलाफ ठगी के चार मामले दर्ज हैं शहर के विभिन्न थानों में

    एसएसपी ने बताया कि आनंद राव शातिर ठग है. उसके खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में ठगी के कम से कम चार मामले दर्ज हैं. जिसमें पुलिस को उसकी तलाश हैं. उसकी गिरफ्तारी से निम्नांकित काण्डों का भी उद्भेदन हुआ है : 1. साकची थाना काण्ड सं0 61/ 22, दि० 300322 धारा-406 / 420 / 34 मा०द०वि०. 2. साकची याना काण्ड सं0 70/ 22. दि० 15.04.22. धारा-406 / 420 / 34 / 120बी० भा०द०वि० 3. गोविन्दपुर थाना काण्ड सं0 29 / 22. दि० 14.04.22 धारा-406 / 420 मा०च०वि०. 14. बिष्टुपुर थाना काण्ड सं० 63/ 22. दि० 22.0322 धारा 406 / 420/34/120बी०मा०द०वि०.