भोपाल
प्रदश्ो के सरकारी और निजी विद्यालयों में दस प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाए जाने पर बच्चों के पालक इसकी आॅनलाईन शिकायत कर सकेंगे। शिकायत आने के बाद ऐसे विद्यालयों के खिलाफ स्कूल शिक्षा विभाग सख्त कार्यवाही करेगा।
स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस तथ संबंधित विषयों का विनियमन नियम के तहत अशासकीय विद्यालयों द्वारा की जानेवाली फीस में वृद्धि के संबंध में जो जानकारियां हर साल प्रस्तुत की जाना है उनके लिए आॅनलाईन मॉड्यूल तैयार कर रहा है।
मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन नियम में प्रावधान है कि यदि अशासकीय स्कूल द्वारा वर्तमान सत्र में की गई फीस विगत सत्र की तुलना में दस प्रतिशत से अधिक है तो अधिनियम, नियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रक्रिया का पालन करते हुए निजी विद्यालयों को जिला स्तरीय फीस विनियमन समिति से स्वीकृति लेना अनिवार्य है।
जो अशासकीय विद्यालय इस वर्ष फीस में अत्यधिक वृद्धि बिना सक्षम समिति के अनुमोदन के करते है और यह फीस वृद्धि दस प्रतिशत से अधिक होती है तो इसकी शिकायत पालकों और अन्य माध्यमों से प्राप्त होती है तो जिला स्तरीय फीस विनियमन समिति इन शिकायतों को संज्ञान में लेकर शिकायतों का निराकरण करेगी। ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।