छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की अनोखा पहल एकमुश्त निपटान योजना प्रारंभ किया है | अगर आप पर 01/04/2013 से 31/12/18 तक का टैक्स बकाया है तो बकाया कर की राशि बिना पेनाल्टी केवल मोटरयान कर (ब्याज सहित) भुगतान कर आप बकायादारों की सूची से मुक्त हो सकते हैं। योजना की अवधि 01 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक है, एकमुश्त निपटान योजना की समाप्ति के पश्चात बकाया कर की राशि ब्याज-पेनाल्टी सहित वसूल की जाएगी। टैक्स डिफाल्टर होने से बचें-एकमुश्त निपटान योजना का लाभ लें।
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