कोरोना के कारण कुछ गतिविधियों पर बैन…बंगाल, ओडिशा में होगा उपचुनाव

    पश्चिम बंगाल/ओडिशा:

    चुनाव आयोग (ईसीआई) ने शनिवार को कोरोनो वायरस महामारी के बीच दो राज्यों में आगामी उपचुनावों के प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों की घोषणा की. चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव 30 सितंबर को होगा, जहां से मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी चुनाव लड़ने की योजना बना रही हैं. पश्चिम बंगाल की दो और ओडिशा की एक… कुल तीन विधानसभा सीटों पर ‘स्थगित’ चुनावों के लिए भी 30 सितंबर को मतदान होगा.

    इन सीटों पर चुनाव: – पश्चिम बंगाल के समसेरगंज व जांगीरपुर और ओडिशा के पिपली में विभिन्न कारणों से चुनाव नहीं हो सके थे, जिसमें इस साल की शुरुआत में चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों की मौत भी शामिल है. सभी चार सीटों पर मतगणना 3 अक्टूबर को होगी. चुनाव आयोग ने कहा कि उसने COVID-19 महामारी से बचाव के लिए अत्यधिक सावधानी के रूप में ‘बहुत सख्त’ मानदंड रखे हैं. भवानीपुर उपचुनाव ममता बनर्जी को राज्य विधान सभा में सदस्य बनने का मौका देगा.

    कोविड-19 के कारण चुनाव के दौरान निम्न गतिविधियों पर प्रतिबंध:

    1. चुनाव नामांकन: नामांकन पूर्व और बाद के जुलूस के दौरान, सार्वजनिक सभा निषिद्ध/रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर केवल तीन वाहनों की अनुमति है. नामांकन के लिए जुलूस की अनुमति नहीं होगी.
    2. आंतरिक प्रचार-प्रसार (Indoor Campaigning): तय क्षमता का 30 प्रतिशत या 200 व्यक्ति, जो भी कम हो. बैठक में शामिल होने वाले लोगों की संख्या गिनने के लिए एक रजिस्टर रखा जाएगा.
    3. बाहरी प्रचार (Outdoor Campaigning): 50 प्रतिशत क्षमता (कोविड -19 दिशानिर्देशों के अनुसार) या स्टार प्रचारकों के मामले में 1,000 और 50 प्रतिशत क्षमता या अन्य सभी मामलों में 500 के साथ. किसी भी मामले में, तय संख्या जो भी कम हो… उसकी इजाजत होगी. पूरे इलाके की घेराबंदी की जाएगी और पुलिस की पहरेदारी की जाएगी. मैदान में प्रवेश करने वालों की गिनती पर नजर रखी जाएगी. घेराबंदी/बैरिकेडिंग का खर्च उम्मीदवार/पार्टी द्वारा वहन किया जाएगा. रैलियों के लिए केवल उन्हीं मैदानों का उपयोग किया जाएगा, जिन्हें पूरी तरह से घेरा/बैरिकेड किया गया है.
    4. स्टार प्रचारक: राष्ट्रीय/राज्य मान्यता प्राप्त पार्टियों के लिए इन उप-चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 20 तक सीमित है और कोविड -19 महामारी के मद्देनजर गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों के लिए इनकी संख्या 10 है.
    5. रोड शो: किसी भी रोड शो की अनुमति नहीं दी जाएगी और किसी भी मोटर/बाइक/साइकिल रैलियों की अनुमति भी नहीं दी जाएगी.
    6. स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग: अधिकतम 50 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी (स्थान की उपलब्धता और कोविड -19 दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन).
    7. डोर टू डोर अभियान: उम्मीदवारों / उनके प्रतिनिधियों सहित पांच व्यक्तियों के साथ डोर टू डोर अभियान किये जाने की इजाजत.
    8. वीडियो वैन के माध्यम से प्रचार: स्थान की उपलब्धता और कोविड-19 दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन एक क्लस्टर बिंदु में 50 से अधिक दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी.
    9. प्रचार के लिए वाहनों का उपयोग: एक उम्मीदवार/राजनीतिक दल (स्टार प्रचारक को छोड़कर) के लिए कुल वाहनों की अनुमति – प्रति वाहन अधिकतम 20 लोगों को ही अनुमति मिलेगी, जो कि 50 प्रतिशत की क्षमता से अधिक नहीं होना चाहिए.
    10. मौन अवधि: मतदान समाप्त होने से 72 घंटे पहले तक दलों और उनके उम्मीदवारों द्वारा किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार पर रोक होगी.
    11. मतदान दिवस गतिविधियां: अधिकतम दो वाहनों को तीन व्यक्तियों के साथ अनुमति दी जाएगी. मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था लागू होगी. और वोटिंग के दिन मतदान केंद्र पर मतदान दिवस की गतिविधियां चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी.
    12. मतगणना दिवस: डीईओ भीड़ को रोकने के लिए उचित उपाय करें. मतगणना के दौरान हर समय सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा.
    13. मतगणना के बाद जुलूस की अनुमति नहीं है.

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