भोपाल
मध्य प्रदेश में अब 5 महीने का राशन कमजोर वर्ग और प्रवासी मजदूर परिवार को निशुल्क दिया जाएगा. इस राशन वितरण में पात्रता पर्ची की जरूरत नहीं होगी. इस दौरान हो रही किसी भी तरह की परेशानी को अफसरों को तत्काल दूर करना होगा. राशन देने में लापरवाही बरतने पर जिम्मेदार अफसरों पर गाज भी गिरेगी.
इस मामले को लेकर सहकारिता मंत्री डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया ने खाद्यान्न वितरण की राज्य स्तरीय समीक्षा के लिए वर्चुअल मीटिंग ली. इस मीटिंग में खाद्य मंत्री बिसाहू लाल भी उपस्थित थे. मीटिंग में अरविंद भदौरिया ने अफसरों को निर्देश दिए कि कमजोर और प्रवासी मजदूरों के परिवार को पात्रता पर्ची न होने पर भी स्व सत्यापित प्रमाण पत्र के आधार पर निशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाए.
मंत्री डॉ.भदौरिया ने कहा कि मुख़्यमंत्री शिवराज चौहान की घोषणा के अनुसार तीन महीने के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का दो महीने का राशन मिलाया जाए और जरूरतमंद को 5 महीने का राशन दिया जाए. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस महामारी में लॉकडाउन के कारण अधिकतर लोगों का रोजगार बंद है. ऐसे नाजुक हालात में कोई भी नागरिक खाद्यान्न की कमी के कारण भूखा न रहे. इसलिए सहकारी समितियां प्राथमिकता के आधार पर ईमानदारी से खाद्यान्न वितरण का कार्य करें.
मंत्री अरविंद भदौरिया ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना गाइड लाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा. उपभोक्ताओं को उचित दूरी पर रखकर ही खाद्यान्न वितरण किया जाएगा. राशन वितरण दुकानें पूरे महीने खोली जाएंगी, ताकि ज़्यादा भीड़ जमा न हो. बुजुर्ग लोगों के घर तक निशुल्क खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था की जाए.
मंत्री भदौरिया ने टारगेट से कम खाद्यान्न वितरण पर सागर, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना के अधिकारियों को फटकार लगाई. उन्हें निर्देश दिए कि मई के अंत तक शत -प्रतिशत टारगेट को पूरा करें. खाद्य मंत्री बिसाहू लाल कहा कि मांग के अनुसार निर्धारित समय पर खाद्यान्न की आपूर्ति की जा चुकी है. सभी केंद्रों पर कोरोना गाइड लाइन का पूर्ण पालन करते हुए वितरण किया जाए. प्रमुख सचिव खाद्य फैज अहमद किदवई ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की 25 पात्र श्रेणियों के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को निःशुल्क खाद्यान्न का लाभ दिया जाए.
पात्रता पर्ची ,आधार कार्ड आदि प्रमाण पत्र न होने पर स्व सत्यापित प्रमाण पत्र के आधार पर पात्र हितग्राही को खाद्यान्न वितरण किया जाए. स्थानीय निकायों से ऐसे परिवारों की अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की जाए. ऐसे सभी पात्र परिवारों की एंट्री विभाग द्वारा बने गए मॉड्यूल में करने के निर्देश दिए गए.