नई दिल्ली
ऑक्सीजन की कथित जमाखोरी करने और उसे लोगों में वितरित करने के आरोप में दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक और दिल्ल सरकार के मंत्री इमरान हुसैन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली सरकार से भी इस पर जवाब मांगा है। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने इस मामले में 'आप' विधायक हुसैन को शनिवार को मामले में होने वाली सुनवाई के दौरान निजी तौर पर उपस्थित रहने का आदेश दिया है।
बेंच ने कहा है कि यह देखना होगा कि विधायक हुसैन को ऑक्सीजन कहां से मिल रही है क्योंकि गुरुद्वारे भी इसे (ऑक्सीजन) जरूरतमंदों में बांट रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि हो सकता है विधायक फरीदाबाद से ऑक्सीजन ला रहे हों। बेंच ने यह भी कहा है कि यदि वह दिल्ली को आवंटित कोटा से ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं और अपने सिलेंडरों का प्रबंध किया है तो आपको (याचिकाकर्ता) वास्तव में कोई समस्या नहीं हो सकती है। इस पर याचिकाकर्ता वकील की ओर से हुसैन द्वारा ऑक्सीजन वितरण का जिक्र करते हुए एक फेसबुक पोस्ट दिखाया और उन पर ऑक्सीजन की जमाखोरी करने का आरोप लगाया।