भोपाल
मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से प्रारंभ होगा। चार दिवसीय इस सत्र में शिवराज सरकार मिलावटी (जहरीली) शराब के मामलों में सख्त सजा का प्रविधान करने के लिए आबकारी अधिनियम में संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेगी। इसमें बार-बार मिलावटी शराब का कारोबार करने वाले के लिए मृत्युदंड (फांसी) का प्रविधान किया जा रहा है। जुर्माने की राशि 25 लाख रुपये रखी जाएगी। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वित्त विभाग प्रथम अनुपूरक अनुमान (बजट) प्रस्तुत करेगा।
विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों ने बताया कि सत्र की शुरुआत में विधानसभा और संसद के दिवंगत सदस्यों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर और विदिशा में कुआं धसकने से मृत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग नगर पालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश पटल पर रखेगा। सरकार ने अनाधिकृत कालोनियों और निर्माण को नियमित करने के लिए अधिनियम में प्रविधान किए हैं। इसके संबंध में अब संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। सदस्यों ने एक हजार 184 प्रश्न पूछे हैं। वहीं, 17 स्थगन सूचनाएं सचिवालय को प्राप्त हुई हैं। इसमें महंगाई, जहरीली शराब से मौत, बाढ़ की स्थिति सहित अन्य विषय शामिल हैं।
भोपाल कलेक्टर (Bhopal Collector) के अनुसार, यह आदेश 74 बंगले के ऊपर वाली सड़क से होते हुए रोशनपुरा चौराहा में लागू रहेगा । नवीन विधायक विश्रामगृह के सामने वाला मार्ग पुराना, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सब्बन चौराहा, ओमनगर और वल्लभ नगर का समस्त झुग्गी क्षेत्र धारा 144 के तहत जारी आदेश का प्रभाव क्षेत्र माना जायेगा । आदेश डयूटी पर कार्यरत कर्मचारियों- अधिकारियोंपर लागू नहीं होगा। शवयात्रा या बारात भी इस आदेश से मुक्त रहेंगे ।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार (Indian Government) एवं मध्यप्रदेश शासन (MP Government) द्वारा कोरोना के संबंध में जारी आदेशों/ निर्देशों, सोशल डिस्टेंसिंग गाईड लाईन एवं कार्य स्थल के एस.ओ.पी. का पालन करना अनिवार्य होगा तथा कंटेनमेंट जोन से कोई भी स्टाफ को कार्य स्थल पर उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी ।
आदेश के मुताबिक उल्लेखित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे । कोई व्यक्ति किसी जुलूस- प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न उसमें भाग लेगा तथा न ही कोई सभा आयोजित की जायेगी । आदेश में यह साफ कर दिया गया है कि सत्र के दौरान कोई भी व्यक्ति चाकू या अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे उद्योग और सार्वजनिक या निजी सेवाओं पर विपरीत असर पड़ता हो । प्रभावित क्षेत्र में पुतला दहन या किसी तरह के आंदोलन की सख्त मनाही की गई है ।
3 दिवसीय सत्र की रुपरेखा
- सत्र के पहले दिन यानी सोमवार 09 अगस्त को दिवंगत विधानसभा सदस्य कलावती भूरिया बृजेन्द्र सिंह राठौर और जुगल किशोर बागरी के साथ ही दिवंगत खंडवा सांसद नंद कुमार चौहान के निधन पर श्रद्धांजलि दी जाएगी।
- 10 अगस्त को राज्य का पूरक बजट पेश किया जाएगा।। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा राज्य का अनुपूरक बजट पेश करेंगे।
- मानसून सत्र (MP Assembly Monsoon session) के लिए इस बार विधायकों ने 225 धयानाकर्षण प्रस्ताव दिए है। 40 स्थगन सूचनाएं भी विधानसभा सचिवालय पहुंची है।
- 1184 सवाल भी सचिवालय के पास पहुँचे है। कुछ अशासकीय संकल्प आधा दर्जन विधेयक भी इस बार सदन में पेश किये जायेंगे।
- कोरोना संक्रमण के चलते विधानसभा में इस बार भी सीमित संख्या में प्रवेश दिया जाएगा।जिन्हें वैक्सीन नही लगी होगी उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए विधानसभा की डिस्पेंसरी में व्यवस्था की गई है।
- अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए नगर पालिका विधि संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किया जाएगा।
- महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने को लेकर भी विधेयक प्रस्तुत हो सकता है।