भोपाल
प्रदेश में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए होमगार्ड्स उपलब्ध कराए जाने के राज्य शासन के आदेश के बाद भी कई जिलों में कलेक्टर खनिज महकमे को होमगार्ड उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। इन हालातों में अवैध कारोबार पर रोक लगाने के मामले में कार्यवाही नहीं हो पा रही है। खनिज साधन विभाग ने इन हालातों पर नियंत्रण के लिए कलेक्टरों को पत्र लिखकर होमगार्ड्स उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
विभाग के सचिव द्वारा लिखे पत्र में कहा गया है कि खनिज साधन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी को मैदानी कार्यवाही के दौरान असामाजिक तत्वों और अवैध खनन व परिवहन करने वालों का सामना करना होता है। इसको लेकर मप्र होमगार्ड नियम में संशोधन कर प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अन्य विभागों में तथा राज्य व केंद्र सरकार के उपक्रमों में डिमांड के अनुसार स्वयं सेवी होमगार्ड और स्वयं सेवी अधिकारी तैनात किए जा सकेंगे।
इस परिप्रेक्ष्य में संभाग स्तर के हर जिले के लिए 6-6 और अन्य जिलों में 4-4 होमगार्ड समेत कुल 248 की सेवा खनिज विभाग द्वारा ली जानी है। इसको लेकर गृह विभाग की ओर से जुलाई में महानिदेशक होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा की ओर से निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं परंतु कई जिलों में होमगार्ड उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इससे अवैध कारोबार में लिप्त माफिया पर कार्यवाही प्रभावित हो रही है। इसलिए विभागों को होमगार्ड की सेवाएं शीघ्र उपलब्ध कराएं।














