दिल्ली
कोरोना महामारी नियंत्रण में आने के बाद धीरे धीरे लोगों को छूट मिलने का सिलसिला जारी है। रविवार को इसी अनलॉक के छठवें चरण के तहत दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत आगामी 12 जुलाई तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद ही रखा गया है। साथ ही सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल भी आम जनता के लिए बंद रहेंगे। हालांकि डीडीएमए ने खेल के मैदान, स्टेडियम खोलने की आजादी दी है, लेकिन इसमें शर्त यही रखी है कि बिना दर्शक ये स्टेडियम संचालित किए जा सकते हैं।
डीडीएमए के नए दिशा निर्देश सोमवार सुबह पांच बजे से 12 जुलाई की सुबह पांच बजे तक लागू रहेंगे। तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए अभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का ही निर्णय लिया गया है। सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर अभी ऑफलाइन क्लासेज आयोजित नहीं कर सकेंगे। जिन भी शैक्षणिक संस्थानों में ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई चल रही है, वहां पढ़ाई का काम ऑनलाइन ही जारी रहेगा।
इसी के साथ ही स्कूल-कॉलेज सहित अन्य सभी शैक्षणिक संस्थानों के खोले जाने का निर्णय अगली बैठक तक के लिए टल गया है। फिलहाल डीडीएमए ने दिशा निर्देश में पिछली बार बंद रखे गए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को सभी के लिए खुलने की आजादी दी गई है लेकिन दर्शकों को आने की इजाजत नहीं होगी। शैक्षणिक संस्थानों के साथ ही सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टिप्लेक्स भी अभी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
स्विमिंग पूल, स्पा सेंटर और एम्यूजमेंट पार्क भी अभी बंद रहेंगे। इनके अलावा राजनीतिक, सामाजिक, खेल और मनोरंजन इत्यादि से जुड़े सार्वजनिक कार्यक्रम और भीड़ पर रोक है। स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करने के लिए फिलहाल उन खिलाड़ियों को अनुमति है जिन्हें राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेना है।
डीडीएमए ने दिशा निर्देशों में कहा है कि सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी स्टाफ ही आ सकता है। वहीं निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम पर अधिक जोर देने के लिए कहा गया है। निजी कंपनियों के कार्यालयों में भी 50 फीसदी तक स्टाफ के रहने की अनुमति है लेकिन डीडीएमए ने यह भी कहा है कि अगर वर्क फ्रॉम होम और बेहतर विकल्प हो सकता है।
नए दिशा निर्देश के तहत सोसायटी, कॉलोनी में दुकानें सुबह 10 से रात आठ बजे तक खुल सकती हैं। इनके अलावा सभी तरह के मार्केट भी रात आठ बजे तक खोले रखने की अनुमति है, लेकिन 50 फीसदी क्षमता के साथ सभी रेस्तां सुबह 8 से रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं। वहीं बार के लिए दोपहर 12 से रात 10 बजे तक खोले रखने की अनुमति है।