अंतरराज्यीय चोर गिरोह के पांच सदस्य गिरफ्तार

भिलाई नगर
छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतरराज्यीय चोर गिरोह के पांच सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 500 किलोग्राम सोना, फर्जी बैंक खाते की आईडी और 15 मोबाइल तथा 18 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए हैं। गिरोह का मास्टर माइंड शुकुर अली शेख हैं जो सुनियोजित ढंग से योजना बनाकर वारदातों को अंजाम दिया करता था।

यह जानकारी दुर्ग पुलिस कप्तान प्रशांत अग्रवाल ने पत्रकारवार्ता में दी। पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस गिरोह का मुख्य सरगना शुकुर अली शेख है जो पिछले पांच सालों से देश के विभिन्न राज्यों में चोरी की वारदातों को अपने साथियों के माध्यम से सुनियोजित ढंग से अंजाम देता था। उन्होंने बताया कि इस गिरोह के सदस्य दिगर प्रांतों के शहर पुलिस द्वारा पकड़े जा चुके हैं, लेकिन फिर जेल से निकलने के बाद वे चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। दुर्ग की घटना को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी अजहर उर्फ जिन्नत उर्फ टाइगर उर्फ बाघ बच्चा को मुम्बई के अंधेरी इलाके में घटना करने के पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के द्वारा घटना को अंजाम देने के लिए पूर्व में लिए रेकी कर चुके थे। मुम्बई पुलिस एवं गुजरात पुलिस के सहयोग से आरोपियों को पकडऩे में सफलता मिली। घटना कारित करने के तुरंत बाद पुन: चोरी करने के लिए योजना तैयार करते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में शुकुर अली से दुर्ग घटना स्थल का नक्शा किया गया बरामद किया गया है। आरोपी बैंगलोर, राजस्थान और मुम्बई में भी पकड़ा जा चुका है। पकड़े गए आरोपियों में शेख अकरम कासेम (30), शुकुर अली शेख (37), जिन्नोट शेख उर्फ अजहर शेख उर्फ गोबेट उर्फ शफिजुल उर्फ बाघ (26), साहिल पोरे ऊर्फ रिजु (24) एवं समत खान ऊर्फ अभिजीत मंडल (23) सभी निवासी पश्चिम बंगाल शामिल है। आरोपियों से करीबन 411 ग्राम सोने की सिल्ली, सोने के आभूषण करीबन 50 ग्राम, 15 मोबाईल, करीबन 18 फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, अलग-अलग बैकों के एटीएम कार्ड एवं पासबुक नकुल मशरूका-25 लाख रुपए जप्त किए गए है।

उल्लेखनीय है कि ब्राम्हण पारा स्थित रामकृष्ण सामंत ज्वेलर्स के संचालक संदीप सन्यासी मंडल ने दुर्ग थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके दुकान में 25 जून को पश्चिम बंगाल से अजहर शेख नाम का व्यक्ति कारीगर के रूप में काम करने आया तथा 30 जून को ज्वेलर्स में कार्यरत अन्य कारीगरों के लॉकर को तोड़कर 800 ग्राम सोना चोरी कर ले गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी का कृत्य प्रथम दृष्टिया धारा 381 का अपराध पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध थाना दुर्ग में धारा 381 का अपराध पंजीबद्ध किया गया।