निलंबित आईएएस विश्नोई,सूर्यकांत,सुनील, लक्ष्मीकांत को राहत नहीं 6 दिसंबर तक भेजे गये जेल…..जमानत अर्जी खारिज

रायपुर

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामले में निलंबित आईएएस समीर विश्नोई, सूर्यकांत तिवारी,कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल व लक्ष्मीकांत तिवारी को 14 दिन की ज्यूडिशियल रिमांड के बाद आज सुनवाई के लिए चतुर्थ अपर जिलासत्र न्यायधीश अजय सिंह राजपूत के समक्ष पेश किया गया । चारों को आरोपी कड़ी सुरक्षा के साथ पेश किया गया ।

आज जेल में बंद कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, निलंबित आईएएस समीर विश्नोई,सुनील अग्रवाल व लक्ष्मीकांत तिवारी को  लेकर ईडी दोपहर को न्यायालय पहुंची। इन आरोपियों की न्यायिक रिमांड की अवधि बुधवार को खत्म हो गई थी। ईडी ने अदालत से आरोपियों की न्यायिक रिमांड बढ़ाने की मांग की। वहीं आरोपी सुनील अग्रवाल की ओर से अदालत में जमानत की अर्जी लगाई गई थी यह खारिज हो गई । खनिज अधिकारी अवधेश बारीक को भी लाया गया था। स्पेशल कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। ईडी की मांग पर कोर्ट ने आरोपियों को 6 दिसंबर तक न्यायिक रिमांड पर भेजने का आदेश दे दिया।

गौरतलब है कि 10 नवम्बर को आरोपियों ने मूल एफआईआर पर कर्नाटक हाईकोर्ट के स्टे के आधार पर राहत की मांग की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने कुछ खास राहत देने से इन्कार कर दिया। उसके बाद सभी चारो आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। उक्त रिमांड की अवधि आज खत्म हो गया था। इस बीच में समीर विश्नोई ने जमानत का आवेदन दिया जिसे अदालत ने पहले ही खारिज कर दिया था। सुनील अग्रवाल की याचिका भी आज खारिज हो गई। अगली न्यायिक पेशी इन आरोपियों की 6 दिसंबर होगी।

 

 

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